शिवपुरी (मध्य प्रदेश)। शिवपुरी शहर की महत्वपूर्ण सड़क के सुधार कार्य में लापरवाही बरतने वाली निर्माण एजेंसी पर प्रशासन ने कड़ा शिकंजा कसा है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशों के पालन में लोक निर्माण विभाग (PWD) ने मेसर्स पीताम्बरा आइडियल कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. (ग्वालियर) के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है।
शिवपुरी-झांसी फोरलेन (पुराने शहरी भाग) का था मामला
लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री पुष्कल प्रताप ने बताया कि शिवपुरी-झांसी फोरलेन (NH-3) के 2.40 किलोमीटर लंबे पुराने शहरी भाग के सुधार कार्य के लिए मेसर्स पीताम्बरा आइडियल कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. के साथ अनुबंध किया गया था।
विभाग द्वारा बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद ठेकेदार एजेंसी ने न तो कार्य की गुणवत्ता में सुधार किया और न ही काम की गति बढ़ाई।
लापरवाही पर PWD की दोहरी कार्रवाई
- ₹28.46 लाख की बैंक गारंटी राजसात: ठेकेदार द्वारा जमा की गई 28.46 लाख रुपये की बैंक गारंटी को राजसात कर राशि विभाग के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भेजने हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शाखा ठाठीपुर, ग्वालियर) को पत्र जारी कर दिया गया है।
- ब्लैकलिस्ट (Blacklist) करने की प्रक्रिया शुरू: फर्म को स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट करने के लिए अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग (ग्वालियर परिक्षेत्र) को आधिकारिक प्रस्ताव भेजा गया है
कलेक्टर की सख्त चेतावनी: "जिले में जारी किसी भी विकास कार्य में लापरवाही, देरी या घटिया निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समय-सीमा और गुणवत्ता का पालन न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी।" — अर्पित वर्मा, कलेक्टर शिवपुरी
