शिवपुरी (मध्य प्रदेश)। राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में 'जिला सड़क सुरक्षा समिति' की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अपर कलेक्टर श्री दिनेश चंद्र शुक्ला की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए।
'जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स' का होगा गठन
अपर कलेक्टर श्री शुक्ला ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) को समय-सीमा के भीतर मैदानी टीमों (Field Teams) को सक्रिय करने तथा 'जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स' का गठन कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में दिए गए प्रमुख कड़े निर्देश:
- हाइवे पेट्रोलिंग और ई-चालान: पुलिस, यातायात प्रभारी और आरटीओ की संयुक्त टीम गश्ती वाहनों के माध्यम से हाईवे पर लगातार पेट्रोलिंग करेगी। सड़कों किनारे अनियंत्रित एवं खतरनाक तरीके से खड़े रहने वाले भारी वाहनों और ट्रकों पर ई-चालान एवं सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- 75 किमी पर 'ले-बाय' और ड्रोन सर्वे: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को एनएच पर प्रत्येक 75 किलोमीटर की दूरी पर भारी वाहनों के खड़े होने के लिए 'ले-बाय' (Lay-by) निर्माण हेतु ड्रोन-बेस्ड सर्वे कर एसओपी (SOP) तैयार करने को कहा गया है।
- ओवरस्पीडिंग पर लगाम: दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में ओवरस्पीडिंग रोकने के लिए हाई-स्पीड कैमरे (High-Speed Cameras) स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
- अवैध अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर: लोक निर्माण विभाग (PWD) और राजस्व विभाग (पटवारी, तहसीलदार) को NHAI के साथ मिलकर नेशनल हाईवे के किनारे हुए सभी अवैध अतिक्रमणों का सर्वे कर उन्हें तत्काल हटाने के कड़े आदेश जारी किए गए हैं।
- बिना NOC के ढाबे व दुकानें होंगी बंद: हाईवे किनारे बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के संचालित दुकानों, ढाबों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासनिक चेतावनी: "सभी संबंधित विभाग आपस में बेहतर समन्वय बनाकर दिए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें, ताकि शिवपुरी के राजमार्गों को पूरी तरह दुर्घटना-मुक्त बनाया जा सके।" — दिनेश चंद्र शुक्ला, अपर कलेक्टर

