धारा 420- राज रियल स्टेट डवलपर्स फर्म का संचालक दोषमुक्त, मामला प्लॉट खरीदने का
शिवपुरी-शिवपुरी के न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 प्रीति परिहार ने एक धारा 420 बेईमानीपूर्वक छल करने के मामले में आरोपी अधिवक्ता के तर्क सुनने के पश्चात आरोपी राजीव गुप्ता पुृत्र स्व. रमेश चन्द गुप्ता निवासी शिवपुरी को अभियोजन द्वारा मामला अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया परिणाम स्वरूप आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। आरोपी की ओर से पैरवी भरत ओझा एडवोकेट द्वारा की गई।
संक्षेप में मामला इस प्रकार हैै कि फरियादी राजीव शर्मा निवासी तारकेश्वरी कॉलोनी शिवपुरी ने कोतवाली थाने में एक आवेदन पेश किया कि उसे राज रियल स्टेट डवलपर्स द्वारा नक्षत्र गार्डन के पीछे भूमि सर्वे नम्बर 56/1/1एवं 56/1/2 के भाग में उक्त भूमि का प्लाट 1350 वर्गफुट का आवासी प्लाट का दिनांक 6/9/22 को पंजीयन कराकर विक्रय किया था। उसके द्वारा जब नामांतरण के लिये पटवारी के पास गया तो पटवारी ने बताया कि उक्त सर्वे नम्बर में जगह न होने के कारण नामांतरण नहीं हो सकता है। पटवारी द्वारा उसे बताया गया कि विक्रेता द्वारा उक्त सर्वे नम्बर पहले से ही अन्य लोगों को रजिस्टी करवा चुका है इसलिये उक्त सर्वे नम्बर में कोई भूमि शेष नहीं है। विक्रेता राजीव गुप्ता द्वारा उसके साथ धोखाधडी कर उससे पूर्व से विक्रय की गई जमीन में प्लाट विक्रय किया है। फरियादी के आवेदन पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा 420 भादंस के तहत मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में फरियादी ने मात्र प्लॉट विक्रय से संबंधित कथन लेख कराये थे इसके अलावा फरियादी ने कोई भी ऐसा कथन नहीं दिया कि आरोपी ने उसके साथ छल कारित किया है। फरियादी ने अपने न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह जमीन क्रय करने से पूर्व जमीन देखने गया था। फरियादी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया था कि उसने पटवारी को नामांतरण कराने हेतु कोई भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था। इसके अलावा पटवारी ने भी न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित हो कि उक्त जमीन मौके पर नहीं थी। न्यायालय ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुये आरोपी राजीव गुप्ता को दोषमुक्त करार दिया।
हेडलाइन बनाए