आशोकनगर कलेक्टर ने पुंगी व तेज आवाज़ वाले डीजे पर लगाया प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई




आशोकनगर, 22 सितम्बर 2025।

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आदित्य सिंह ने आगामी त्योहारों एवं धार्मिक आयोजनों को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, तेज आवाज़ करने वाले डीजे, साउंड सिस्टम और पुंगी सहित अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा।

कलेक्टर ने कहा कि डीजे और पुंगी जैसी उच्च ध्वनि वाले वाद्ययंत्रों से धार्मिक व सामाजिक आयोजनों में शांति भंग होती है तथा लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

आदेश के मुख्य बिंदु—

1. आशोकनगर जिले की सीमाओं में तेज आवाज़ करने वाली पुंगी, डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है।

2. समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आमजन को आदेश की जानकारी दी जाएगी।

3. पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सख्ती से निगरानी करेंगे और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करेंगे।

यह आदेश 22 सितम्बर 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।


Post a Comment

Previous Post Next Post