संपूर्ण जिले शिवपुरी में 5 मई से 7 मई को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित

 


शिवपुरी| जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शुष्क दिवस घोषित किया है। जिसके तहत संपूर्ण शिवपुरी जिले में मतदान दिवस 7 मई को मतदान समाप्ति के 48 घटे पूर्व से अर्थात 5 मई को नियत समय से 7 मई को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित रहेगा।

जारी आदेश के तहत पुनर्मतदान की स्थिति में भी पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की तिथि को पुनर्मतदान की समाप्ति तक संबंधित मतदान केन्द्र और केन्द्रों के क्षेत्रों में, उक्त अवधि में जिला शिवपुरी में स्थित समस्त कपोजिट मदिरा दुकाने, देशी व विदेशी मदिरा मद्य भाण्डागार तथा एफ एल-2, 3, 6, 7 दुकानें बंद रहेंगी। इस अवधि में किसी भी प्रकार की मदिरा का धारण, परिवहन, क्रय और विक्रय पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। शुष्क दिवसों में मदिरा का अवैध रूप से अधिपत्य, निर्माण एवं विक्रय न होने का समुचित ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं।

Post a Comment

Previous Post Next Post