रक्षा मंत्रालय ने जारी बयान में यह बात कही कि इसके लिए 18 साल से ऊपर के कैडेट को ही नियुक्त किया जाएगा. इन्हें किसी एनसीसी स्टाफ और पर्मानेंट इंन्सट्रक्टर स्टाफ के सुपरविजन में 8 से 20 के ग्रुप में तैनात किया जाएगा.
गाइडलाइंस के मुताबिक इन्हें कानून व्यव्स्था की देखभाल और ऐक्टिव मिलिट्री ड्यूटीज़ वाली जगहों पर नहीं लगाया जाएगा. बल्कि हेल्प लाइन नंबर्स और कॉल सेंटर्स, रिलीफ मटीरियल को पहुंचाने, दवाओं, खाना, ज़रूरी सामान और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए लगाया जाएगा.
एससीसी का उपयोग किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, साइक्लोन इत्यादि के वक्त भी किया जाता है. यह संस्था रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है जिसे समय समय पर कई सामाजिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है.
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