शिवपुरी में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और अफवाहों पर रोक: कलेक्टर ने BNSS धारा 163 के तहत जारी किए कड़े आदेश



शिवपुरी (20 अगस्त 2026): जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, शांति और लोक सुरक्षा के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023' की धारा 163 के तहत संपूर्ण शिवपुरी जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है।

सोशल मीडिया पर इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध:
  • आपत्तिजनक सामग्री का प्रसारण: फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धार्मिक, सामाजिक या जातिगत विद्वेष भड़काने वाले टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो या वीडियो पोस्ट करने पर पूरी तरह रोक है।
  • ​लाइक और फॉरवर्ड करने पर भी सख्ती: उन्माद फैलाने वाले या भ्रामक संदेशों को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करना भी कानूनी उल्लंघन माना जाएगा।
  • ​ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी: व्हाट्सएप व अन्य सोशल ग्रुप्स में आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने की प्राथमिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन की होगी।
  • ​भीड़ जुटाने और भड़काने पर पाबंदी: किसी भी वर्ग या समुदाय को गैरकानूनी गतिविधियों के लिए एकजुट होने का आह्वान करने वाले संदेश प्रसारित करना प्रतिबंधित है।
उल्लंघन पर होगी सीधी कानूनी कार्रवाई
जारी आदेश के अनुसार, सोशल मीडिया नियमों का उल्लंघन करने वाले तत्वों के खिलाफ आईटी अधिनियम (IT Act) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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