शिवपुरी: 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' की अंतिम तिथि 31 जुलाई, किसान जल्द कराएं फसलों का बीमा


शिवपुरी (मध्य प्रदेश)। खरीफ फसल वर्ष 2026 के लिए प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की अनिश्चितता से फसलों के बचाव हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तय की गई है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार, उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने जिले के सभी किसानों से समय रहते बीमा कराने की अपील की है। 31 जुलाई के बाद किसी भी श्रेणी के किसान का बीमा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इन प्राकृतिक जोखिमों से मिलेगा वित्तीय सुरक्षा कवच

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र व राज्य सरकार की एक प्रमुख जोखिम प्रबंधन योजना है। इसके तहत प्राकृतिक आपदाएं जैसे अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, भूस्खलन, आकाशीय बिजली और स्थानीय आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

​शिवपुरी जिले की 9 अधिसूचित फसलें

​खरीफ वर्ष 2026 के लिए जिले में निम्नलिखित 9 फसलों को अधिसूचित किया गया है:
  • धान (सिंचित/असिंचित)
  • ​सोयाबीन
  • ​मक्का
  • ​उड़द
  • ​मूंग
  • ​तुअर
  • ​बाजरा
  • ​ज्वार
  • ​मूंगफली

बीमा प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज़

  • ऋणी किसान (KCC वाले): संबंधित वित्तीय संस्थान/बैंक शाखा के माध्यम से स्वतः बीमा प्रक्रिया पूरी होगी।
  • ​गैर-ऋणी (स्वैच्छिक) किसान: निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), एम.पी. ऑनलाइन, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक पर जाकर बीमा करा सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़:
  • ​समग्र किसान आईडी (अनिवार्य)
  • ​आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
  • ​बैंक खाते की पासबुक
  • ​भू-अधिकार पुस्तिका / खसरा-खतौनी
  • ​बुवाई का स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र

​विशेष सलाह: अंतिम दिनों में सर्वर डाउन या तकनीकी समस्याओं और भारी भीड़ से बचने के लिए किसान 31 जुलाई से पहले ही अपनी फसलों का बीमा कराकर सुरक्षित हो जाएं।

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