हरियाणा सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर राज्यभर में गुटका, पान मसाला, सुगंधित/सुपारी मिश्रित तम्बाकू व अन्य निकोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के अनुसार ऐसे उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और इनसे वर्तमान व भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 (2) के तहत जारी यह आदेश पूरे हरियाणा राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू होगा।