शिवपुरी- स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क चोरी करने का प्रयास करने पर विक्रेता के विरूद्ध हुई कार्यवाही

 

स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क चोरी


शिवपुरी। जिला पंजीयक श्री एस.एस.पाल द्वारा स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क चोरी करने का प्रयास करने पर विक्रेता के विरूद्ध स्टाम्प अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। साथ ही पक्षकार कमी शुल्क नहीं चुकाता है तो उसके विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

जिला पंजीयन ने बताया कि उपपंजीयक श्री देवेन्द्र पुरोहित के समक्ष विक्रेता मोहम्मद रफीक पुत्र मंगलिया खान ने क्रेता होटल बागवान शिवपुरी द्वारा श्रीमती नूरी बानो के पक्ष में ग्राम ककरवाया प.ह.नं. 64 सर्वे नं.574/2 रक्वा 0.4000 हेक्टेयर भूमि पर एक विक्रय पत्र कीमत 12 लाख 69 हजार 600 में लिखकर पंजीयन हेतु 14 जनवरी को प्रस्तुत किया गया। 

इस दस्तावेज में विक्रय की जा रही संपत्ति को खुली भूमि के रूप में दिखाया गया था तथा विक्रय पत्र के साथ जो फोटो अपलोड की गई वह भी खुली भूमि के थे।

उप पंजीयक श्री पुरोहित द्वारा जांच करने पर पाया कि पक्षकार विक्रेता द्वारा क्रेता को होटल बागवान विक्रय किया गया है जिसका दस्तावेज में उल्लेख नहीं किया गया है। इस तरह विक्रेता क्रेता द्वारा जानबूझकर तथ्यों को छिपाकर स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क चोरी करने का प्रयास किया गया जो कि उप पंजीयक की सतर्कता से विफल हो गया। 

इस प्रकार शासन को लगभग 15-20 लाख रूपए तक मुद्रांक शुल्क से होने वाली हानि रोकी गई। संबंधित के विरुद्ध स्टाम्प अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए तथा यदि पक्षकार कमी शुल्क नहीं चुकाता है तो उसके विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

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