SHIVPURI: संपूर्ण जिले में 30 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा कोरोना कर्फ्यू, विवाह समारोह कार्यक्रम में कुल 20 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे,

 




शिवपुरी। कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदेश जारी किया है। जिसके तहत संपूर्ण जिले में 30 अप्रैल (शुक्रवार) सांय 06 बजे तक ‘‘कोरोना कर्फ्यू’’ प्रभावी रहेगा। उक्त समयावधि के दौरान अत्यावश्यक गतिविधियों (चिकित्सकीय आकस्मिकता) को छोड़कर आमजन का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

जारी आदेश के तहत विवाह समारोह हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर वर-वधु पक्ष के मिलाकर कुल 20 व्यक्ति ही कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकेंगे, जिनकी सूची अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। अनुमति की शर्तों के पालन हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी उक्त कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करेंगे। मृत्युभोज, उठावनी तथा शव यात्रा में अधिकतम 10 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे।
  डी.जे. बैण्ड-बाजा, कैटरिंग, घोड़ी, लाईट, सजावट, टेंट वाले आदि समस्त संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना कार्य नहीं कर सकेंगे।

 संपूर्ण जिले के शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान, पार्क, उद्यान, वाचनालय, जिम, स्वीमिंग-पूल, क्लब, हाट-बाजार आदि पूर्णतः बंद रहेंगे तथा इनमें आमजन का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रातःकाल के समय सैर एवं भ्रमण हेतु घर से बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दूध, सब्जी, फल, राशन एवं अन्य अत्यावश्यक सामग्री की होम डिलेवरी प्रातः 07 बजे से प्रातः 10 बजे तक की जा सकेगी तथा दूध पार्लर, डेयरी दुकानें केवल दूध कनेक्शन हेतु खोली जा सकेंगी। दुकानों से आमजन को विक्रय किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

इसी प्रकार खुदरा राशन विक्रेता, थोक विक्रेताओं से रात्रि 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक (शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) सामग्री क्रय कर सकेंगे। नगरीय क्षेत्र के पेट्रोल पंप शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः बंद रहेंगे। शेष दिनों में अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित रोस्टर अनुसार केवल अत्यावश्यक सेवाओं, कार्यों हेतु प्रातः 07 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। 

जिले में किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, धरना, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल आदि कार्यक्रमों का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। समस्त देशी एवं अंग्रेजी शराब की दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी। राशन व अन्य सामग्री एवं क्वारंटाइन संबंधी जानकारी जिला कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07492-233881 अथवा श्री राजेश परिहार जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, शिवपुरी के मोबाइल नंबर 94257-60896 से प्राप्त कर सकेंगे।

कोविड-19 से संबंधित अस्पतालों में संक्रमित व्यक्ति का कोई भी परिजन या अन्य कोई बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति के प्रवेश अथवा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। जिले के बाहर से आने वाले संक्रमण से प्रभावित घर को सम्मिलित करते हुए आवश्यकतानुसार इंसिडेंट कमांडर द्वारा कटेनमेंट एरिया बनाया जाकर सतत निगरानी रखी जाएगी। कंटेनमेंट एरिया के बारे में सुस्पष्ट जानकारी दीवारों पर चस्पा की जाएगी ताकि अनावश्यक आवागमन को रोका जा सके। शिवपुरी जिले से सीमावर्ती जिलों यथा ग्वालियर, झांसी, दतिया, गुना, अशोकनगर, श्योपुर एवं मुरैना जिलों से किसी भी व्यापारिक अथवा सामाजिक कार्य हेतु नित्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

जिले के निवासी जो जिले के बाहर कार्यरत हैं अथवा शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न हैं यदि जिले में वापस आते हैं तो इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देना अनिवार्य होगा। हाईवे स्थित ढाबा एवं रेस्टोरेंट पर खाद्य सामग्री पैक करके ही दी जा सकेगी तथा ढाबा पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विवरण पंजी में संधारित किया जाएगा एवं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग किया जाना अनिवार्य होगा। 

यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं महामारी अधिनियम 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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