MP: लव-जिहाद के खिलाफ आएगा कानूनः गैर जमानती, 5 साल की सजा, मददगार को भी सख्त सजा



शिवराज सरकार अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ बनाए जाने वाले कानून का विधेयक लाएगी. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद पर बनाए जाने वाले कानून से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि कानून का का मसौदा तैयार हो गया है.


भोपालः मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाने वाली है. शिवराज सरकार विधानसभा के अगले सत्र में लव जिहाद के खिलाफ बनाए जाने वाले कानून के लिए विधेयक लाएगी. जिसमें अपराध गैर-जमानती होगा और दोषियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान रहेगा. इससे पहले यूपी की योगी सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कह चुकी है. 


गैर जमानती धाराओं में दर्ज किया जाएगा मामला 

सरकार विधानसभा में लव जिहाद को लेकर धर्म परिवर्तन कानून के लिए विधेयक पेश करेगी. इस कानून में गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा. जिसमें पांच साल तक के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा. जबकि लव जिहाद करने वाले की जो मदद करेगा उसे भी आरोपी माना जाएगा और उसे मुख्य आरोपी की तरह की सजा दी जाएगी. 



धर्म परिवर्तन के लिए एक महीने पहले देनी होगी अर्जी 

प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना है. तो उसे ऐसा करने के लिए एक महीने पहले कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ेगी. जबकि जोर जबर्दस्ती या बलपूर्वक की गयी शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के तहत रद्द माना जाएगा. अगर किसी ने बिना आवेदन के धर्मांतरण किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 



लव जिहाद के मामले पर होगी सख्तीः सीएम शिवराज 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कह चुके हैं. सीएम का कहना है कि लव जिहाद के मामलों से सख्ती से निपटा जाएगा. लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बनाया जाना है उसका खाका तैयार कर लिया गया है. 


यूपी में भी बन रहा कानून

मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जाने की बात कह चुकी है. इसके लिए योगी सरकार ने शिवराज सरकार से जानकारी भी मांगी थी. यानि लव जिहाद के खिलाफ अब सख्ती से निपटने के लिए कानून बनाए जाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है.

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