शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर




शिवपुरी| कोविड 19 के संक्रमण के कारण शैक्षणिक सत्र में विलम्ब की पृष्ठभूमि में वर्ष 2020-21 की परीक्षाओं के लिये परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव मण्डल को उपलब्ध कराने की समय-सीमा बढ़ाकर 30 नवम्बर निर्धारित की गई है।

कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये मण्डल परीक्षाओं के लिये परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु संशोधित मार्गदर्शी मापदण्ड बनाए गए है। जिसमें परीक्षा केन्द्रों में सम्मिलित शालाओं की दूरी शहरी क्षेत्र में 5 कि.मी. एवं ग्रामीण क्षेत्र में 10 कि.मी. से अधिक नहीं हो। परीक्षा केन्द्र का चयन शासकीय अथवा अशासकीय विद्यालय के बजाय संस्था में उपलब्ध अधोसंरचना, संसाधन एवं सुविधाओं के आधार पर किया जाए। परीक्षा केन्द्र के लिए ऐसे विद्यालय का चयन किया जाए जिसमें परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था बिठाने के लिये फर्नीचर, पेयजल, प्रसाधन व सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था हो। मण्डल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 की आयोजित परीक्षाओं में परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न पत्र ऑनलाईन, पेन ड्राईव के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना विचाराधीन है।

जिन विद्यालयों में कम्प्यूटर, इण्टरनेट, प्रिन्टर, फोटोकॉपी मशीन स्वंय की अथवा किराये पर लेने की व्यवस्था आसानी से हो सके, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। ऐसे कोई भी विद्यालय को परीक्षा केन्द्र के लिए प्रस्तावित नहीं किया जाए, जहां टेन्ट, शामियाना में, टाटपट्टी अथवा जमीन पर परीक्षार्थियों को बैठाकर परीक्षा देने की स्थिति उत्पन्न हो। एक परीक्षा केन्द्र में 250 से कम परीक्षार्थी होने की स्थिति में ऐसे विद्यालय को परीक्षा केन्द्र हेतु प्रस्तावित नहीं किया जाए। एक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा हेतु न्यूनतम तीन विद्यालय के परीक्षार्थियों को संलग्न किया जाए। परीक्षा केन्द्र वाली संस्था में अध्ययनरत छात्रों को उसी परीक्षा केन्द्र में रखे जाने पर कोई रोक नहीं होगी। 

परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएगी।
इसी प्रकार किसी भी परीक्षा केन्द्र में स्वाध्यायी परीक्षार्थियों की संख्या कुल परीक्षार्थियों के अधिकतम 10 प्रतिशत तक हो सकेगी। केवल स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र जिला मुख्यालय पर ही बनाना प्रस्तावित किया जाए। इन मार्गदर्शी मापदण्डों के आधार पर परीक्षा केन्द्रों का प्रस्ताव तैयार कराकर 25 नवम्बर तक जिला योजना समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए 30 नवम्बर तक मण्डल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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