कोरोना के मद्देनजर मध्यप्रदेश में एस्मा लागू...



भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बताया कि नागरिकों के हित को देखते हुए कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के बेहतर प्रबंधन के लिए आज से सरकार ने मध्यप्रदेश में एसेंशियल सविर्सेज मैनेजमेंट एक्ट (ESMA) अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इस दौरान कोई भी किसी भी प्रकार की हड़ताल, धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएगा।

शिवराज सिंह चौहान ने सरकार के इस फैसले की जानकारी ट्वीट करके भी दी है.



शिवराज सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा-नागरिकों के हित को देखते हुए कोरोना के बेहतर प्रबंधन के लिए आज से सरकार ने मध्यप्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है. एसेंशियल सर्विसेज़ मैनेजमेंट एक्ट (Essential Services Management Act) जिसे ESMA या हिंदी में ‘अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून’ कहा जाता है, तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है.

एस्मा से पहले बैठक

एस्मा लागू करने से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने कुछ चुनिंदा अधिकारियों के साथ बैठक की और इसमें मंथन के बाद यह तय किया गया कि प्रदेश में एस्मा लगाना जरूरी है. अब कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाओं के लिए इंकार नहीं कर सकेगा. जानकारी के मुताबिक जरूरत पड़ने पर सरकार निजी डॉक्टर्स की भी सेवाएं ले सकती है.

क्या है एस्मा ?

अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानि एस्मा आमतौर पर किसी वक़्त हड़ताल को रोकने के लिए लगाया जाता है. ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है. इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी काम बंद करता है या हड़ताल करता है तो इसे अवैध माना जाता है. सरकारें एस्मा लगाने का फैसला आम तौर पर इसलिए करती हैं क्योंकि हड़ताल या काम बंद होने की वजह से आवश्यक सेवाओं पर असर पड़ता है. इसलिए जरूरी सेवाओं को बनाए रखने के लिए एस्मा लागू किया जाता है.


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