राज्य शासन की ओर से जारी आदेश में बताया कि सभी कार्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को रोस्टर के आधार पर अल्टरनेट बुलाया जाए साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए किसी प्रकार का शासकीय कार्य प्रभावित ना हो।
तृतीय और चतुर्थ कर्मचारियों के रोस्टर बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आवश्यकता पड़ने पर उनको कभी भी बुलाया जा सकता है। शासकीय कार्यालय के आसपास रहने वाले शासकीय कर्मचारियों को प्रथम दिवस में बुलाया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे जो कर्मचारी घर पर रहे हैं उनको आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाया जा सके साथ ही आवश्यक काम अपने घर से भी कर सकें, यह आदेश अति आवश्यक सेवाएं स्वास्थ्य, जलापूर्ति, पुलिस, विद्युत आपूर्ति, साफ-सफाई से जुड़ा अमला, अग्निशमन सेवायें, दूरसंचार सेवाएं आदि पर लागू नहीं होगा।
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