गुना :12 साल की बच्ची का कराया निकाह, काजी सहित छह हिरासत में

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गुना। नानी के घर से बहला फुसला कर ले जाई गई 12 साल की बच्ची को 18 साल की बताकर निकाह कराने के मामले मे पुलिस ने काजी सहित छह लोगों को हिरासत मे लिया है।
सूत्रों के अनुसार 17 अक्टूबर को छबङा राजस्थान से गुना के पटेलनगर मे अपनी नानी के घर आई 12 साल की नाबालिग को आरोपी घर के बाहर से बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था। इसकी रिपोर्ट नाबालिग की मां ने थाना केंट मे दर्ज कराई थी।
पुलिस ने दौराने विवेचना नाबालिग को बरामद कर पाया कि सयैदपुरा निवासी आरोपी रज्जाक ने नाबालिग को भगा ले जाने के दो दिन बाद ही उससे निकाह कर लिया था। इस निकाह की तह तक जैसे ही पुलिस पहुँची तो खुलासा हुआ कि रज्जाक इस निकाह का दूल्हा बना, उसका पिता रहीस शाह सरपरस्त बना और भाई अब्दुल रहीम निकाह का वकील बन गया। बांसखेङी के आशिक अली और अफसर अली इस निकाह के गवाह बने और घोसीपुरा मस्जिद के इमाम हाफिज जाहिद ने काजी के रूप मे 20 अक्टूबर को निकाह करा दिया। निकाह को जायज दिखाने की गरज से 12 साल की नाबालिग बच्ची को 18 साल का दिखाया गया। निकाह को लङकी के घरवालों से छुपकर गुपचुप कराया गया था। पुलिस ने निकाहनामा जब्त कर लिया है। नाबालिग की सही उम्र स्कूल की मार्कशीट के मुताबिक 12 साल पाई गई।
दौराने विवेचना मामले के आरोपियों का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366क, 376, 342, 34; पास्को एक्ट की धारा 3/4 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 10 के तहत पाया गया है। मामले मे तीन आरोपी रज्जाक, रहीस और अब्दुल को पहले ही गिरफ्तार किए जा चुका है। पुलिस ने आज निकाह के दोनो गवाह आशिक अली, अफसर अली और काजी जाहिद को गिरफ्तार कर लिया है। अफसर अली कलेक्टर निवास से सटी दरगाह पर मुजाबिर है।।

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