स्कूल मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे , अगले सत्र में लागू हो सकता यह एक्ट



भोपाल। राज्य शासन ने निजी स्कूलों की फीस और अभिभावकों पर डाले जाने वाले अन्य खर्चों के नियंत्रण के कानून तैयार कर लिया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस कानून को लागू किया जा सकता है। स्कूल शिक्षा विभाग प्रारूप को स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेज रहा है। इससे निजी स्कूल अभिभावकों से मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे।

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