मध्यप्रदेश: खुले में शौच करने पर 4 लाख का जुर्माना

बेगसंगंज जनपद के ग्राम वीरपुर में 13 परिवारों के खुले में शौच करने  पर वीरपुर ग्राम पंचायत ने तकरीब चार लाख रुपया का जुर्माना लगाया  है , mp में शायद यह पहला  मामला है , जब खुले में शौच  पर इतना जुर्माना  लगा है

 

बेगमगंज जनपद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रीमा अंसारी ने बताया, मैंने सरकारी अमले के साथ वीरपुर गांव पहुंचकर शुक्रवार तड़के खुले में शौच करते हुए 13 लोगों को पकड़ा. इनके परिवार के सदस्य भी खुले में शौच करने गए हुए थे. इन पर 3,95,500 रुपए का जुर्माना तय किया गया है. उन्होंने कहा कि ग्राम वीरपुर में शौचालयों का निर्माण होने के बाद सभी ग्रामीणों को समिति के माध्यम से खुले में शौच नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया था. कई बार ग्राम पंचायत के द्वारा भी इन्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मान रहे थे.
ये लोग वीरपुर की पहाड़ी एवं खेतों में खुले में शौच कर रहे थे. उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति पर 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से एक माह का 7,500 रूपये का जुर्माना लगाया गया है. यदि किसी परिवार में दो व्यक्ति हैं, तो 7,500 रूपये के हिसाब से उस परिवार पर 15,000 रूपये जुर्माना लगाया गया है.
मध्यप्रदेश ग्राम पंचयत में (सफाई तथा स्वच्छता  तथा उपशमन) नियम 1999 के तहत ग्राम पंचय ने यह ज़ुर्माना  लगाया है 
 

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