दस बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध - एस डी एम डी जे संचालकों की बैठक संपन्न

करैरा-- अनुविभागीय दंडाधिकारी सी बी प्रसाद ने तहसील करेर् में डी जे संचालक, बैंड एवं मैरिज गार्डन संचालकों की आयोजित बैठक में सख्त निर्देश देते हुए कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पालन में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा एवं डी जे (बेश) पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके उपयोग करने पर कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी। एस डी एम श्री प्रसाद ने कहा की कोई भी धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों में नियत डेसीबल का प्रयोग कर ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेगा। नगर में विद्युत खंभों पर कोई भी किसी भी प्रकार से माइक  नहीं लगा सकेगा तथा रात्रि में बैंड संचालक भी लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। सामाजिक स्वास्थ्य की एवं नागरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है इसलिए किसी भी प्रकार से डी जे (बेस) के उपयोग पर कार्रवाई कर जप्त कर संचालकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में नगर के सभी मैरिज गार्डन, डी जे एवं बैंड संचालक उपस्थित थे

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