नई दिल्ली: केंद्र सरकार नया घर खरीदने की ख्वाहिश रखने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आयी है. सरकार ने इम्पलाइज प्रॉविडेंट फंड (ईपीएफ) योजना में संशोधन का फैसला किया है जिससे ईपीएफओ के सदस्य घर खरीदने या मकान के निर्माण के लिए अपने फंड से 90% राशि निकाल सकेंगे.
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना में इस संसोधन के बाद कर्मचारी अपने फंड का इस्तेमाल कर अपनी मासिक किश्तों का भी भुगतान कर सकेंगे. केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज राज्यसभा में लिखित जवाब में इस बात की जानकारी दी.
संशोधित नियमों के अनुसार ईपीएफओ मेंबर्स को घर खरीदने के लिए कम से कम 10 सदस्यों की एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी या हाउसिंग सोसायटी बनानी होगी. केंद्र सरकार के इस कदम से करीब चार करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा.
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