शिवपुरी: शिवपुरी जिले के तीन निजी उर्वरक विकेताओं द्वारा जांच के दौरान उर्वरक वितरण में अनियमितताएं पाए जाने एवं उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 85 की धारा 5 का उल्लंघन पाए जाने पर उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला शिवपुरी ने नोटिस जारी कर 7 दिवस के अंदर संबंधित निजी विक्रेताओं को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए है।
स्पष्टीकरण न देने की स्थिति में उर्वरक अनुज्ञप्ति की निलंबन एवं निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।
उपसंचालक ने बताया कि निजी उर्वरक विकेताओं में पिछोर के पाठक ब्रदर्स प्रो.गोरीशंकर पाठक, पिछोर के विनय ट्रैंडर्स प्रो.विनय गुप्ता एवं आशीष ट्रैडर्स प्रो.आशीष कुमार भट्ट शामिल है।
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