चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने पर निलंबित शस्त्र अनुज्ञप्तियां तत्काल प्रभाव से बहाल की जाए

शिवपुरी| कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने पर निलंबित समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों की शस्त्र अनुज्ञप्तियां तत्काल प्रभाव से बहाल की है।

उन्होंने पुलिस अधीक्षक जिला शिवपुरी को आदेशित किया है कि यह उक्त शस्त्र लायसेंसधारियों को उनके शस्त्र लायसेंस पर अंकित थानों में जमा शस्त्रों की विधिवत वापिसी कराना सुनिश्चित करंे। जिन लायर्सेसधरियों की आर्म्स अनुज्ञप्तियां अन्य किसी आदेश या कारण से निलंबित कर शस्त्र थाने में जमा कराये गये है उनके संबंध में यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोकसभा निर्वाचन शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत शिवपुरी जिले में स्थित समस्त थाना क्षेत्रों की सीमाओं में रहने वाले एवं उपलब्ध समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों की शस्त्र अनुज्ञप्तियां तत्काल प्रभाव से चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक निलंबित की जाकर उन पर अंकित लायसेंसी शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। जिसे आदर्श आचार संहिता समाप्त होने पर बहाल किए जाने की कार्यवाही की गई है।

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