सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के दुरुपयोग करने पर होगी ये कार्यवाही..

 


शिवपुरी| राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निर्वाचन 2022 एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को दृष्टिगत रखते हुये कुछ असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वोट्सएप, ट्विटर इत्यादि के माध्यम का दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष पहॅुचाने से दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की संभावना रहेती है। 

जनसामान्य सुरक्षा व सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिये तत्काल प्रभाव से जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने जिलेकी राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आधीन यह प्रतिबन्धित आदेश जारी किये गये है।

कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे व्हाटसअप, फेसबुक, हाईक, ट्वीटर एसएमएस, इन्स्टग्राम इत्यादि का दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों के प्रसारण नही करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो ऑडियो, वीडियो इत्यादि भी सम्मिलित है. जिसमें धार्मिक सामाजिक, जातिगत, भावनाएं भड़काने या साम्प्रदायिक विद्वेष फेले का प्रसारित नहीं करेगा।

सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भडकती हो, को कमेंट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की यह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके ।कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास नहीं करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध दण्ड संहिता की धारा-188 सायवर विधि तथा अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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