उक्त रिजर्व स्टॉक का निस्तारण अद्योहस्ताक्षरकर्ता, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी के निर्देश पर ही किया जाएगा। इस आदेश में किसी प्रकार की शिथिलिता, अवहेलना करने पर निर्वाचन नियमों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक, दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश शिवपुरी अनुविभाग करैरा समस्त पेट्रोल पंपों पर 09 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगा।
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