‘‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’’
शिवपुरी| असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार 15 हज़ार रूपए से कम आय वाले मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रूपए प्रति माह की पेंशन देगी। इस योजना के तहत हर माह मात्र 55 रूपए निवेश करके अपने लिए 3 हजार रूपए की प्रति महीने पेंशन का इंतज़ाम कर सकते है। योजना के तहत जितनी राशी श्रमिक जमा कराएगा, उतनी ही राशी सरकार उसमे मिलाएगी। यानी अगर आप 100 रूपए जमा कराएंगे, तो सरकार भी इसमें 100 रूपए मिलाएगी।भारत सरकार श्रम मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योजना लागू की है। यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए है। इनमे घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राईवर, प्लम्बर, दर्जी, मिड-डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीडी बनाने वाले, हाथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार को शामिल किया गया है।
योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर की इनकम 15 हजार रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बचत खाता या फिर जन-धन खाता एवं आधार नंबर होना चाहिए। उम्र 18 साल से कम और 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व से केंद्र सरकार की किसी अन्य पेंशन स्कीम का लाभ नहीं लिया गया हो।
कियोस्क सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं पंजीयन
कियोस्क सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं पंजीयन
योजना का संचालन जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। कोई भी इच्छुक श्रमिक अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आधार कार्ड एवं बैंक खाता क्रमांक ले जाकर अपना नामांकन करा सकते है। प्रीमियम की प्रथम किश्त श्रमिक की आयु वर्ग अनुसार 55 से 200 रूपए कॉमन सर्विस सेंटर पर जमा कर नामांकन कराना होगा। आगामी माहों में प्रीमियम की किश्त श्रमिक के बैंक खाते से स्वतः ही डेबिट हो जाएगी।