मध्यप्रदेश - कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम एवं बचाव के लिए नवीन दिशा-निर्देश जारी


 

मध्यप्रदेश - कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम एवं बचाव के लिए नवीन दिशा-निर्देश जारी


शिवपुरी: कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए गृह विभाग द्वारा नवीन दिशा-निर्देश जारी किये गये है। जारी निर्देशानुसार कोविड-19 के पॉजीटिव तथा एक्टिव केसेज की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत रखते हुए पूर्व के जारी निर्देशों के अतिरिक्त नवीन निर्देश जारी किए गये है। जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को निर्देश दिए गये है।

जारी निर्देशा के अनुसार कक्षा 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगे। जनवरी, 2022 में आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। सभी प्रकार के मेले धार्मिक, व्यावसायिक,जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक,  शैक्षणिक, मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। 

बंद हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति में ही आयोजन, कार्यक्रम आयोजित किये जाए। खेलकूद सम्बन्धी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।

कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाये। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जावे। नवीन दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे तथा इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया।

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