शिवपुरी: संपूर्ण जिले में अब शाम 6.30 बजे तक खुलेंगी दुकानें



शिवपुरी। 
गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार कंटेनमेंट जोनों में लॉकडाउन की अवधि 30 जून तक बढ़ाने और निषिद्ध गतिविधियों को कंटेनमेंट जोनों से बाहर चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। इसी क्रम में कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुसार पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संसोधन करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित किया है।

जारी आदेश के तहत अब जिले में दुकानें शाम 6ः30 बजे तक खुली रहेंगी। मेडिकल दुकानें एवं पैट्रोल-पंप प्रातः 5.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक आमजन के लिए खुले रहेंगे। रात्रि 9.00 बजे के बाद अत्यावश्यक सेवाओं के लिए मेडिकल दुकानें एवं पैट्रोल पंप खोले जा सकेंगे। 

रविवार के दिन अत्यावश्यक सेवाओं जैसे दूध डेयरी, फल, सब्जी, तथा मीट मार्केट से जुड़ी दुकानें एवं सैलून की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। उसके बाद संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। रविवार के दिन मेडिकल दुकान, गैस एजेंसी तथा पैट्रोल पंप प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। शेष संपूर्ण आदेश यथावत रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं ऐपीडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

Post a Comment

Previous Post Next Post