प्रदेश में कोरोना नियंत्रण और बचाव के महत्वपूर्ण नंबर..



शिवपुरी: प्रदेश में कोरोना नियंत्रण और बचाव कार्य के लिए राज्य स्तर पर संचालित कंट्रोल रूम्स एवं कॉल सेंटर के नंबर जारी किए गए हैं। ये नंबर आम लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं।
सी.एम. हेल्पलाईन (वर्तमान में कोरोना के लिए उपयोग)- 181, स्वास्थ्य हेल्पलाईन (पूर्णतरू कोरोना के लिए उपयोग)- 104 है। इसी प्रकार राज्य बाहर फंसे हुए मध्यप्रदेश के निवासी मदद की जरूरत होने पर फोन नंबर 2411180 पर सम्पर्क कर सकते हैं। ऐसे मध्यप्रदेशवासी मदद की जरूरत पड़ने पर वॉट्सऐप मैसेजिंग नंबर 8989011180 पर सम्पर्क कर सकते हैं। निरूशुल्क भोजन के लिए फूड हेल्पलाईन 18002332797 पर सम्पर्क किया जा सकता है। जिलों में दवाओं की उपलब्धता संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी के सिलसिले में टेलीफोन नंबर 2660662 एवं 8827667718 पर सम्पर्क किया जा सकता है। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विभाग के सतपुड़ा भवन स्थित कंट्रोल रूम में टेलीफोन नंबर 2527133, 2527419 तथा 2527173 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अन्य खबरे - पीडीएस में राशन वितरण की शिकायत 181 पर ही करें

शिवपुरी, 31 मार्च 2020/ संचालक खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त संरक्षण श्री अविनाश लवानिया ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन दुकानों से प्रति माह होने वाले राशन वितरण से संबंधित समस्याओं की शिकायतें पूर्व की भांति सीएम हेल्पलाइन नम्बर 181 पर ही की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि लॉक डाउन अवधि में जरूरतमंद बेघर, बेसहारा व्यक्ति निः शुल्क पका हुआ भोजन प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नम्बर 18002332797 पर सम्पर्क कर सकते हैं। साथ ही, ऐसी संस्था अथवा व्यक्ति, जो जरूरतमंदों के लिए रेडी टू, पैक्ड फूड सहायता स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं, वे भी इस टोल फ्री नम्बर पर सम्पर्क कर अपना विवरण नोट करा सकते हैं।

लॉक डाउन के दौरान संचालित संस्थाओं के लिये प्रोटोकॉल जारी
कर्मचारी का प्रथम प्रवेश पर लेना आवश्यक टैंपरेचर
शिवपुरी, 31 मार्च 2020/ 
प्रदेश में लॉक डाउन के दौरान संचालित होने वाले औद्योगिक संस्थानों तथा अन्य संस्थानों में कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिये स्वास्थ्य आयुक्त श्री प्रतीक हजेला ने प्रोटोकाल जारी किया है। प्रोटॉकाल के अनुसार संस्थान में प्रथम प्रवेश के समय खांसी, जुकाम के लक्षण तथा 15 फरवरी के बाद प्रदेश या देश के बाहर की यात्रा कर चुके कर्मचारी का संस्था में प्रवेश वर्जित होगा। ऐसे कर्मचारी को 14 दिन तक घर पर रहकर व्यक्तिगत स्वच्छता और अपने स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक रहने की सलाह दी गई है।
     प्रोटोकॉल में संक्रमित व्यक्ति को स्वच्छ और अलग कमरे में रहने, अधिक मात्रा में तरल पदार्थ पीने, खाँसते-छींकते समय रूमाल का उपयोग करने और बार-बार हाथ धोने की हिदायत दी गई है। यदि कोई अन्य लक्षण भी उत्पन्न होते हैं, तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता या जिला सर्विलैन्स अधिकारी या शासकीय चिकित्सालय को फोन द्वारा सूचित करना होगा।
कर्मचारी का टैंपरेचर लेना आवश्यक      स्वस्थ तथा संक्रमण लक्षण रहित कर्मचारियों का संस्था के प्रथम प्रवेश पर इन्फ्रारेड थर्मल थर्मामीटर से तापमान लेना आवश्यक होगा। सामान्य तापमान पर ही प्रवेश दिया जायेगा। संस्था में हर दो घंटे में हाइपोक्लोराइट से पोंछा लगवाने और हैंडल-रेलिंग-स्विच आदि को साफ करने, कर्मचारियों को बार-बार साबुन से हाथ धुलवाने और सेनेटाइजर का उपयोग कराने, आपस में एक मीटर की दूरी बनाए रखने और छींकते-खाँसते समय मुंह ढकने के भी निर्देश दिए गए हैं।







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