डिजिटल सेवा पोर्टल पर अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली उपलब्ध


जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई पेंशन योजना को नेशनल पेंशन सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। यह https://www.digitalseva.csc.gov.in/ portal पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली - एनपीएस एक सरकारी सहायता वाली सेवानिवृत्ति योजना है जो 18-60 वर्ष की उम्र के किसी भी भारतीय नागरिक के लिए है। एक स्थायी रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (प्राणखोलने के लिए प्रारंभिक योगदान 500 रु। और न्यूनतम वार्षिक अंशदान 1000 रु है  यह आपकी इच्छा पर है कि आप एकसाथ भुगतान करते हैं या किश्तों में भुगतान करते हैं।





एक ग्राहक के रूप मेंग्राहक धारा 80 सीसीडी (1बीके तहत 50,000 की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते है। वीएलई खुद के लिए एनपीएस खाता खोल सकते हैं और अपने परिवार के लिए उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं।

वीएलई को प्रत्येक नए एनपीएस खाते पर तत्काल ही 100 रु का कमीशन मिलेगा जो उनके द्वारा खोला गया है और मौजूदा पेंशन खाते में योगदान के मामले में तत्काल 16 रु का कमीशन मिलेगा।

एनपीएस पोर्टेबल है - सदस्य देश में कहीं से भी अपने खाते को संचालित कर सकते हैं भले ही वे शहरनौकरी या उनके पेंशन निधि प्रबंधक को बदल दें।
एनपीएस को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीएद्वारा विनियमित किया जाता है।
आप https://npscra.nsdl.co.in/all-citizens-faq.php साइट पर जा सकते हैं और एनपीएस के बारे में सभी सामान्य प्रश्नों को पढ़ सकते हैं।

एनपीएस कैलकुलेटर   http://www.npstrust.org.in/PENSIONCALC/Pension_Calculator.html  एनपीएस से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए आप हमें pension@csc.gov.in पर लिख सकते हैं या हमारे टोल फ्री नंबर 180030003468 पर कॉल कर सकते हैं।


योजना की जानकारी


 पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने 1 अप्रैल 2010 से एनपीएस-लाइट आरंभ की है। पीएफआरडीए ने एनपीएस-लाइट के लिए सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेन्सी (सीआरए) के तौर पर एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को नियुक्त किया है। सीआरए भारत में अपनी तरह का पहला उपक्रम है जो एनपीएस-लाइट के अंतर्गत आनेवाले सभी अभिदाताओं के लिए रिकॉर्डकीपिंग, प्रबंधन और ग्राहक सेवाकार्य करेगा।

एनपीएस-लाइट बुनियादी तौर पर आर्थिक रूप से वंचित एवं वित्तीय तौर पर कम मजबूत लोगों के भविष्य को सुरक्षित रखने के मकसद से तैयार किया गया है। एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने इस कार्य के लिए कम शुल्क वाली संरचना एनपीएस-लाइट प्रणाली को विकसित किया है। एनपीएस-लाइट का सेवा-कार्य प्रारूप सामूहिक सेवा पर आधारित है। इस निम्न आय समूह के लोगों को ‘एग्रीगेटर्स’ नामक संगठनों के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जाएगा जो अभिदाता पंजीकरण, पेंशन अंशदानों के हस्तांतरण और अभिदाता रखरखाव कार्यों को सुविधाजनक बनाएँगे। 18 से 60 आयुवर्ग के अभिदाता एग्रीगेटर्स के माध्यम से एनपीएस-लाइट में शामिल हो सकते हैं और 60 वर्ष की आयु तक अंशदान कर सकते हैं।

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