पांच सौ और एक हजार के नोट जमा करने का आखरी दिन कल ,तय सीमा से ज्यादा पुराने नोट मिले तो लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली: बैंक में पांच सौ और एक हजार के नोट जमा करने का कल आखिरी दिन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर को पांच सौ और एक हजार के पुराने नोट बंद करने का फैसला किया था. आपके पैसे से जुड़ी बड़ी बातें क्या हैं यहां जानें.
पांच सौ और एक हजार के पुराने नोट जमा करने को लेकर 30 दिसंबर की डेडलाइन कल खत्म हो रही है. आप कल तक पांच सौ  और हजार के पुराने नोट बैंक में जमा कर सकते हैं. कल के बाद आप पुराने नोट कुछ शर्तों के साथ 31 मार्च तक सिर्फ रिजर्व बैंक में ही जमा कराए जा सकेंगे.
बैंक और एटीएम से आसानी से नहीं मिल रहे पैसे
पीएम मोदी ने दिक्कतें दूर होने के लिए 30 दिसंबर तक का वक्त मांगा था, वो मियाद भी कल खत्म हो रही है. हालांकि अब भी देश में कैश की किल्लत बरकरार है. राजधानी दिल्ली में ही लोगों को हफ्ते में 24 हजार रुपए निकालने के लिए बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. वहीं एटीएम के बाहर लाइन अब भी बरकरार है.
तय सीमा से ज्यादा पुराने नोट मिले तो जुर्माना लगेगा!
नोटबंदी के बाद से सरकार रोज कोई न कोई नया फैसला लेकर आ रही है. अब मोदी कैबिनेट ने 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट रखने वालों पर नकेल कसने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है.
  • अब 500 और 1 हजार के पुराने नोट रखने और लेने-देने पर जुर्माना लगेगा.
  • 500 या 1 हजार के अधिकतम 10 नोट रखने की छूट होगी.
  • तय सीमा से ज्यादा रखने पर कम से कम 5 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान.
  • 30 दिसंबर 2016 के बाद पुराने नोट मिलने पर कार्रवाई होगी.
  • ये आपराधिक मामला माना जाएगा औऱ स्थानीय मजिस्ट्रेट के दायरे में आएगा.
  • ये अध्यादेश इसलिए लाया जा रहा है ताकि पुराने नोटों को चलन से बाहर करने को लेकर सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कर सके.
खड़ा हो सकता है नया विवाद
अध्यादेश में 30 दिसम्बर की तारीख का जिक्र होने से नया विवाद खड़ा हो सकता है. क्योंकि प्रधानमंत्री ने 8 नवम्बर को राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा था कि ऐसे लोग जो 30 दिसम्बर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवस जमा नहीं कर पाए, उनको 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर दिया जाएगा. ऐसे लोग रिज़र्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपनी राशि एक घोषणा पत्र यानी declaration फॉर्म के साथ 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं. ऐसे में जाहिर है कि 30 दिसम्बर के बाद की स्थिति को लेकर सरकार को एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ सकता है.
उम्मीद है कि अगले 72 घंटे में सरकार एक नोटिफिकेशन जारी कर ये स्थिति साफ करने की कोशिश करेगी कि 30 दिसम्बर के बाद भी जिनके पास पुराने नोट बचे हैं, उनके लिए रास्ता क्या है. 31 मार्च 2017 तक रिजर्व बैंक के देश भर में फैले 27 दफ्तरों में विशेष शर्तें पूरी करने के बाद ही पुराने नोट जमा कराने की सुविधा दी गयी है. अब नोटिफिकेशन के जरिए इन शर्तों को बारे में जानकारी दी जा सकती है.

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